नई दिल्लीः अक्सर लोग सुरक्षित और गारंटी के साथ वाले निवेश के विकल्पों जैसे कि पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), एफडी (FD) और सुकन्या (SSY) जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन निवेश विकल्पों में निवेश करने पर इनकम टैक्स कानून का क्या प्रावधान है. आज के दौर में इन निवेश योजनाओं पर लोगों को बहुत कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इनसे होने वाली आय पर टैक्स का भुगतान भी करना होता है.
वहीं कुछ निवेश के विकल्प ऐसे भी हैं जिनसे आय होने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है.
PPF में मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम EEE स्टेटस के साथ आती है. इस स्कीम में तीन जगह टैक्स छूट का लाभ मिलता है. चाहे आप पैसा जमा करें या फिर मैच्योरिटी के वक्त निकालें अथवा इससे ब्याज आय प्राप्त हो, आपको हर जगह पर छूट मिलेगी. स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में भी मिलती है टैक्स छूट
पीपीएफ की तरह ही इस योजना में भी मैच्योरिटी के दौरान निवेश की गई राशि पर ब्याज टैक्स फ्री होता है. इस योजना में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत कर छूट के योग्य है.
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बैंक एफडी में यहां पर लगता है टैक्स
हालांकि बैंक में किए गए फिक्स डिपॉजिट की स्कीम में प्राप्त होने वाले ब्याज आय पर 10 फीसदी टीडीएस कटता है. हालांकि उच्च टैक्स के दायरे में आते हैं तो फिर ज्यादा टैक्स का भुगतान आपको करना पड़ सकता है.
NSC में किया गया निवेश भी कर छूट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में किया गया निवेश भी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत कर छूट के योग्य होता है. इन सर्टिफिकेट्स में निवेश से प्राप्त ब्याज कर छूट के योग्य होता है. यहां मैच्योरिटी के वर्ष को छोड़कर आय कर मुक्त होती है.
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